हिन्दी भाषा को राजभाषा व सम्पर्क भाषा के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इसके साथ ही, समस्त हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा भी अपने रोज के सरकारी कार्य के लिए हिन्दी को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर केन्द्र के अधिकांश मन्त्रालयों व कार्यालयों में तथा हिन्दी भाषी राज्यों में जिला स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक आलेखन और टिप्पण का कार्य बड़ी तीव्र गति से प्रारम्भ हो गया है। और यह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक ओर तो भारतीय प्रशासन सेवा के सभी अधिकारियों को हिन्दी - प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर हिन्दी भाषी राज्यों में जाने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि उन्हें जिला स्तर से लेकर सचिवालय-स्तर तक सभी कार्य हिन्दी में करना होता है।
Sr | Chapter Name | No Of Page |
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1 | अध्याय -1 कार्यालय-कार्य-विधि | 21 |
2 | अध्याय -2 आवतियों पर कार्रवाई-टिप्पणियों और आदेश | 12 |
3 | अध्याय -3 टिप्पणी-लेखन : सिद्धान्त, व्याख्या व अनुदेश | 16 |
4 | अध्याय - 4 टिप्पणियों के नमूने | 36 |
5 | अध्याय -5 हिन्दी भाषी राज्यों एवं जिलों की कार्य- पद्धति तथा टिप्पणियों के उदाहरण | 36 |